Drip and Sprinkler Subsidy | किसानों के लिए बड़ी खबर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% सब्सिडी, ऐसे करे आवेदन |
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Drip and Sprinkler Subsidy: किसानों के लिए बड़ी खबर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% सब्सिडी, ऐसे करे आवेदन |
Drip and Sprinkler Subsidy: मौजूदा समय में देश के ज्यादातर राज्यों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके चलते हर जगह पानी की कमी हो गई है. इसका असर कृषि के क्षेत्र पर भी पड़ा है. पानी की कमी के कारण, कई किसानों ने धान की खेती छोड़ दी है और अन्य कम पानी वाली फसलों की ओर रुख कर लिया है क्योंकि धान में सबसे अधिक पानी लगता है, जो किसान के लिए बहुत महंगा है।
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% सब्सिडी के लिए
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आपको बता दें कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देती हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य में भी हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% तक सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत राज्य के हर वर्ग के किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है.
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर आपको कितनी सब्सिडी मिल रही है
Drip and Sprinkler Subsidy: आपको बता दें कि बिहार सरकार किसानों को मिनी स्प्रिंकलर मशीन पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है. सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसान मशीन खरीदने पर इस सिंचाई मशीन पर 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
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सामूहिक ट्यूबवेल योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को कुछ शर्तों के आधार पर 100% अनुदान भी दिया जाता है, जिसमें किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनानी होती है।
इतना ही नहीं, पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई अपनाने वाले किसानों को मल्चिंग योजना पर 50% सब्सिडी भी मिलती है। इससे खेती की लागत और पानी की खपत कम करने में मदद मिलती है।
योजना के लिए पात्रता
- योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को स्वीकार्य है।
- योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसान के पास अपनी जमीन और जल स्रोत होना चाहिए।
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- योजना का लाभ सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, निगमित कंपनियों, पंचायती राज संस्थानों, गैर-सहकारी संस्थानों,
- ट्रस्टों और उत्पादक किसान समूहों के सदस्यों को भी स्वीकार्य है।
- योजना का लाभ ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी स्वीकार्य होगा जो अनुबंध खेती (कॉन्टैक्ट फार्मिंग) या न्यूनतम 7 वर्ष के लीज
- एग्रीमेंट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme
- लाभार्थी किसान/संस्था को उसी भूमि पर दूसरी बार योजना का लाभ 7 वर्ष बाद ही दिया जाएगा।
स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण का उपयोग
स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी स्प्रिंकलर के रूप में किया जाता है, जिससे पानी पौधों पर वर्षा की बूंदों की तरह गिरता है। जल की बचत एवं उत्पादकता की दृष्टि से छिड़काव विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है।
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यह सिंचाई तकनीक अधिक लाभदायक साबित हो रही है।
यह विधि चना, सरसों एवं दलहनी फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है।
सिंचाई के दौरान ही दवा पानी में मिल जाती है, जो पौधे की जड़ तक जाती है।
ऐसा करने से पानी की बर्बादी नहीं होती है.
ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी कैसे लागू करें (How to Apply Drip and Sprinkler Subsidy)
- इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग की वेबसाइट के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
- किसान डीबीटी पोर्टल पर आवेदन के समय ही अपनी पसंद की कंपनी चुन सकते हैं।
- डीबीटी पोर्टल पर आवेदन भरने के बाद लाभार्थी के मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर दिया जाएगा,
- जिसे किसान को सुरक्षित रखना होगा।Drip and Sprinkler Subsidy