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Gram panchayat atikraman| ग्रामपंचायत अतिक्रमण पर सरकार का फैसला..! ऐसे देखें प्लॉट और ज़मीन पर सरकार ने क्या लिया फ़ैसला |

Gram panchayat atikraman : ग्रामपंचायत अतिक्रमण पर सरकार का फैसला..! ऐसे देखें प्लॉट और ज़मीन पर सरकार ने क्या लिया फ़ैसला |

Gram panchayat atikraman:  ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के लिए अतिक्रमण अत्यंत असंवेदनशील विषय है। ब्रिटिश काल से ही गवाच्य वहिवाता को गांवों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकारी भूमि, गुरुचरण, गैरान भूमि, श्मशान भूमि, उस्तवा सजरा कर्मण भूमि आदि से संबंधित अधिकार और अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी सरकारी भूमि ग्राम पंचायत में निहित होती है।

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परन्तु अलीकड़ा के काल में उपरोक्त भूमि का उपयोग अनाधिकृत हो गया। इसलिए ग्राम पंचायत पर अतिक्रमण या समस्या को लेकर लगातार लागत आती रहती है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों के बुनियादी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं

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और ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों और आजीविका के लिए जमीन कम होती जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से समय-समय पर ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्राम पंचायत को दिशा-निर्देश दिए जाते हैं.

अतिक्रमण के संबंध में ग्राम पंचायतिला  के अधिकार

  •  ग्राम पंचायत के पास किसी खाली भूमि या किसी अन्य भूमि जो निजी संपत्ति नहीं है, पर अनधिकृत वृक्षारोपण को हटाने की शक्ति है और ऐसे वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।
  •  कोई भी व्यक्ति जो किसी खुली जगह से मिट्टी, रेत या कोई अन्य पदार्थ हटाता है जो निजी संपत्ति नहीं है और अपराध साबित होने के बाद ग्राम पंचायत को ऐसे व्यक्ति पर दंड लगाने का अधिकार है।

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  •  ग्राम यात्रा या त्योहार उत्सव के अवसर पर, ऐसे स्थानों पर अस्थायी उपयोग की अनुमति देने का अधिकार है जहां लोगों को सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए नींद से वंचित नहीं किया जाएगा। Gram panchayat atikraman

अतिक्रमण के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित कोई भी व्यक्ति कार्रवाई की तिथि से,

तीस दिन के भीतर विभागीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है।

आयुक्त, जैसी आवश्यक समझे वैसी जांच करने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्णय देता है।

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Regarding regularizing encroachment

केंद्र और राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

इसमें केंद्र से सम्मानित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य से सम्मानित रमाई आवास योजना

और अन्य योजनाएं शामिल हैं।इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए अतिक्रमण को नियमानुसार उसी स्थान पर लगाने की मंजूरी दी गई है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शासन के निर्णय दिनांक 16 फरवरी 2018 में,

नियमानुसार ग्रामीण अतिक्रमण से संबंधित सूचना एवं निर्देश जारी किये गये हैं।

ग्रामपंचायत अतिक्रमण निर्णय/जीआर 

  • जिला परिषद/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के संरक्षणाधीन खुली भूमि एवं भवनों को अतिक्रमण से बचाने के संबंध में।
  • ग्रामीण विकास विभाग – 4 दिसंबर, 2010 – डाउनलोड करें
  • सार्वजनिक भूमि/गैर भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने एवं अतिक्रमण हटाने के संबंध में।
  • – राजस्व एवं वन विभाग – 12 जुलाई, 2011 – डाउनलोड करें
  • सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, बेदखली, परिवाद दायर करने पर रोक लगाने के संबंध में।
  • – राजस्व एवं वन विभाग – 10, अक्टूबर 2013 – डाउनलोड करें | Gram panchayat atikraman
  •  सभी के लिए आवास 2022 अथवा नीति के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर,
  • आवासीय प्रयोजन हेतु किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार सुधार किये जाने के संबंध में।

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