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Pik vima yojana जिन किसानों को कम फसल बीमा मिला है,उन्हें अब दोगुना फसल बीमा मिलेगा,यहां से करें आवेदन |

Pik vima yojana : जिन किसानों को कम फसल बीमा मिला है,उन्हें अब दोगुना फसल बीमा मिलेगा,यहां से करें आवेदन |

Pik vima yojana : नमस्कार दोस्तों, जिन किसानों का कम फसल बीमा हुआ है, उन्हें फिर से फसल बीमा मिलेगा, आज हम यह जानकारी देखने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की मौसमी आपदाओं के कारण किसानों की फसलों के वित्तीय नुकसान को रोकने और किसानों की वित्तीय मजबूती के लिए

अब इंन किसानो को मिलेगा दोगुना फसल बीमा मिलेगा.
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Pik vima yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत फसलों को सूखा, तूफान, तूफान, खराब मौसम बारिश, बाढ़ आदि के जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान की स्थिति में किसानों को मध्यम दर पर बीमा कवर प्रदान करना है।

कैसे मिलेगा बीमा का लाभ

Pik vima yojana : इस योजना से अब तक करीब 36 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना खरीफ सीजन 2016 से शुरू की है।

इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान को कवर किया जाता है।

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Pik vima yojana 2023 : कटाई के बाद कृषि में रखी फसलों को वर्षा और आग से होने वाले नुकसान को भी इस योजना में शामिल किया गया है। Pik vima yojana 2023 List

अब जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल किया गया है।

अधिकांश राज्यों ने इस योजना को अपनाया है।

देश के कई राज्यों के किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उसके लिए किसानों को एक आवेदन भरना होगा।

यह आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।

अगर किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पीएम फसल बीमा योजना की

वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Pik Vima List :वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, सहकारी समिति

या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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किसानों को बुवाई के 10 दिनों के भीतर बीमा के लिए आवेदन करना होगा,

जिसके बाद किसी भी फसल को बीमा के लिए पात्र माना जाता है।

आवश्यक दस्तावेज 

राशन कार्ड, आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर, पहचान पत्र, किसान का पासपोर्ट साइज फोटो,

फार्म का ग्रुप नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र (किसान का ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड),

फार्म के साथ एग्रीमेंट की कॉपी मालिक अगर खेत किराए पर लिया है।

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